पंचकूला : सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश की विचारण अदालत, पंचकुला, हरियाणा ने आज हरियाणा के नूंह मेवात जिले में घटित दोहरे हत्याकांड, सामूहिक बलात्कार व डकैती से संबंधित एक मामले में श्री हेमत चौहान उर्फ धरमू उर्फ राहुल, श्री अयान चौहान उर्फ मुन्ना उर्फ लकी, श्री विनय उर्फ लम्बू उर्फ टुल्ली एवं श्री जय भगवान को फाँसी की सज़ा एवं उन पर संयुक्त रूप से 8.20 लाख रु. का जुर्माना लगाया।
यह जघन्य अपराध, ग्राम-डिंगरहेड़ी, जिला-नूंह मेवात, हरियाणा में दिनाँक 24/25.08.2016 की मध्यरात्रि को घटित हुआ था। इस घटना के पश्चात, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 459, 460, 376-डी, 396, 397, पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 6 एवं शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25, 54, 59 के तहत ताउरू पुलिस स्टेशन, जिला-नूंह, हरियाणा में प्राथमिकी संख्या 247, दिनांक 25.08.2016 को दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप था कि 04/05 व्यक्तियों का एक समूह आधी रात के दौरान पीड़ितों के घर में घुस गया एवं पीड़ितों पर उनके घर में लाठी, लोहे की रोड व पिस्तौल से हमला किया। उन्होंने एक नाबालिग लड़की सहित दो महिलाओं के साथ उनके घर पर सामूहिक बलात्कार किया एवं उसके बाद उनके पास से गहने, नकदी लूट ली। हमले के कारण, एक पीड़ित की उसकी पत्नी सहित मृत्यु हो गई और अन्य को गंभीर चोटें आईं।
इसके पश्चात, हरियाणा राज्य सरकार के अनुरोध पर, सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली एवं वैज्ञानिक जांच करने के बाद, सीबीआई ने दिनाँक 24.01.2018 एवं 29.11.2019 को दोषी आरोपियों के विरुद्ध दो पूरक आरोप पत्र दायर किए। सीबीआई ने डीएनए प्रोफाइलिंग, फिंगर प्रिंट मिलान आदि जैसे वैज्ञानिक/फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए। अदालत ने हरियाणा पुलिस के साथ-साथ सीबीआई द्वारा आरोप पत्र दायर किए गए आरोपियों के विरुद्ध दिनाँक 15.03.2021 को आरोप तय किए।
विचारण अदालत ने उपरोक्त चारों आरोपियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120बी, 302, 307, 376-डी, 323, 459, 460 एवं पोस्को अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत दिनांक 10.04.2024 को दोषी ठहराया व सजा सुनाने के लिए बाद की तिथि तय की थीं।दोषियों को अधिकतम सजा देने का निवेदन करते हुए सीबीआई की ओर से विस्तृत दलीलें रखी गईं।
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